नई दिल्ली । भारत में बिना वीजा-पासपोर्ट एंट्री पर केंद्र सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। अगर कोई विदेशी नागरिक वैध पासपोर्ट या वीजा के बिना भारत में प्रवेश करता है तो उसे पांच साल तक जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई विदेशी फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ भारत में प्रवेश करता है तो उसे यहां से निकाला जा सकता है। इसके अलावा 2 साल की जेल हो सकती है, जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं, 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह नियम इमिग्रेशन और फॉरेनर एक्ट, 2025 के तहत है, जिसे सरकार संसद के बजट सत्र में पेश करेंगी। इसका मकसद इमिग्रेशन और फॉरेनर से संबंधित सब्जेक्ट पर बने चार अलग नियम को एक करना है। नए नियम लागू होने के बाद फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 और इमिग्रेशन (करियर लायबिलिटी एक्ट) 2000 में बदलाव कर एक व्यापक कानून बनाया जाएगा। फिलहाल अवैध पासपोर्ट या वीजा के साथ यात्रा करने वाले विदेशियों को 5 साल की जेल और जुर्माना लगाया जाता है। फर्जी पासपोर्ट के साथ एंट्री करने वालों के लिए अधिकतम 8 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नए विधेयक में हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने वाले किसी भी फॉरेनर की जानकारी फॉरेनर रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के साथ भी शेयर किया जाएगा। यह नियम उन सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और अन्य मेडिकल इंस्टिट्यूशंस पर भी लागू होगा, जिनके यहां रहने की सुविधा है।