शेतकरी विषय

पराली में आग लगने वाले किसानों पर होगी कार्रवाई : वंदना सिंह

जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह ने जनपद नैनीताल के अंतर्गत अग्रिम आदेशों तक फसलों कीपराली आदि को खेतों में आग लगाकर जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंधलगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह ने जनपद नैनीताल के अंतर्गत अग्रिम आदेशों तक फसलों कीपराली आदि को खेतों में आग लगाकर जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंधलगा दिया है। जिले के समस्त वन विभागों के अंतर्गत कास्तकारों द्वारा फसलों की पराली, झाड़ियां आदि को अपने खेतों में आग लगाकर नष्ट किए जाने के दौरान तेज हवा के चलते निकटवर्ती जंगलों में अग्नि की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे वन संपदा को नुकसान हो रहा है। साथ ही पर्यावरण दूषित होने की स्थिति में आम जन मानस को स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर समस्त ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायत को बन अग्निकाल होने तक अलाव, पराली ना जलाने के लिए पूर्णता निर्देशित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह ने जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए जनपद के अंतर्गत अग्रिम आदेशों तक फसलों की पराली झाड़ झंकार आदि को खेत में आग लगाकर जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंधलगाया जाता है। यदि कोई भी किसान इस प्रकार के कार्य करते हुए अपने खेतों में पराली जलाता पाया गया तो उसके विरुद्ध दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं कृषिविभाग द्वारा उपरोक्त निगरानी सुनिश्चित की गई है। सरकार कृषि राजस्व पुलिस सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से अनु पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं! समस्त सड़क एजेंसियों द्वारा समस्त N,H,/ S,H/,M,D,R,/ O,D,R,/ V,R, मार्गों के किनारे से तत्काल कंप्रेसर, लीफ ब्लोअर या मानव श्रम द्वारा सफाई करते हुए सूखे पत्ते झाड़ झंकार को हटाया जाएगा। जनपद नैनीताल अंतर्गत विभिन्न होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, होमस्टे एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट (जैविक एवं अजैविक) को खुले में छोड़ना पूर्णता प्रतिबंध होगा प्रतिष्ठानों के अंतर्गत एवं 50 मीटर की परिधि से जलावन सामग्री जैसे सूखा कूड़ा, गिरी सूखी टहनियों, पत्तियां आदि को तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित करें। प्रतिकूल एवं संज्ञान में आने पर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी?