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मद्रास हाईकोर्ट में वकील ने वेश्यालय चलाने के लिए मांगी सुरक्षा...जज ने जमकर लगाई फटकार, कहा...

एक वकील ने वेश्यालय केंद्र (Brothel) चलाने के लिए सुरक्षा मांगते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील की इस याचिका पर जज को काफी गुस्सा आया और उन्होंने जुर्माना लगाते हुए उससे डिग्री दिखाने को कहा।

Madras High Court on brothel case मद्रास हाईकोर्ट में बीते दिन ऐसे चीजों को लेकर याचिका लगाई गई। जिसके बारें सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल एक वकील ने वेश्यालय केंद्र (Brothel) चलाने के लिए सुरक्षा मांगते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील की इस याचिका पर जज को काफी गुस्सा आया और उन्होंने जुर्माना लगाते हुए उससे डिग्री दिखाने को कहा। 

बता दें शख्स ने इस मामले में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस बी पुगलेंधी की पीठ ने इस याचिका को खारिज करते हुए बार काउंसिल से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वह केवल प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज के ग्रैजुएट्स को ही सदस्यता दें. अदालत ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता शख्स कन्याकुमारी के नागरकोइल में एक वेश्यालय चला रहा है. इस संबंध में पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस एफआईआर को रद्द कराने के लिए उसने हाईकोर्ट का रुख कर वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की थी. 


कोर्ट से मांगी सुरक्षा
दरअसल, कन्याकुमारी के नागरकोइल में वेश्यालय चला रहे इस वकील पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचा और उसने जज से वेश्यालय चलाने के लिए सुरक्षा की मांग की। 


10 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
वकील की मांग सुनते ही जस्टिस बी पुगलेंधी की पीठ ने याचिका खारिज कर दी और वकील पर काफी गुस्सा जताया। पीठ ने इसी के साथ याचिकाकर्ता वकील पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने बार काउंसिल को दी हिदायत

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने इसी के साथ राज्य बार काउंसिल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सदस्यों को केवल प्रतिष्ठित संस्थानों से ही नामांकित किया जाए और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों के गैर-प्रतिष्ठित संस्थानों से नामांकन को प्रतिबंधित किया जाए।