दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मौके पर, दिल्ली के नागरिकों को मतदान के अधिकार को सरल बनाने के लिए नोएडा में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेड लीव का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने 5 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि नोएडा में काम करने वाले सभी दिल्ली के वोटरों को पेड लीव प्रदान की जाएगी, ताकि वे बिना किसी परेशानी के मतदान में भाग ले सकें। यह कदम चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों और नागरिकों के मतदान अधिकार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
क्या है पेड लीव का आदेश?
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दिन, जो कर्मचारी नोएडा में कार्यरत हैं, वे अपनी कंपनियों से पेड लीव ले सकेंगे। यह आदेश मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए है, जिनका मतदान दिल्ली में स्थित मतदान केंद्रों पर है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नोएडा में काम करने वाले दिल्ली के नागरिकों को मतदान में भाग लेने से कोई भी बाधा न आए।
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कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी:
अब तक नोएडा में कार्यरत दिल्ली के कर्मचारियों को यह समस्या थी कि चुनाव के दिन वे दिल्ली में मतदान करने के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। इस आदेश से उन्हें अपना मतदान अधिकार प्रयोग करने के लिए पूरा समय मिलेगा।
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यह आदेश क्यों जारी हुआ?
इस कदम को उठाने का मुख्य उद्देश्य मतदान में भागीदारी को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी कर्मचारी को चुनाव में भाग लेने से रोका न जाए। खासतौर पर दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में जहां बड़ी संख्या में लोग काम करने आते हैं और उनका मतदान दिल्ली में होता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए यह कदम सहायक साबित होगा।
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किसे मिलेगा फायदा?
यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए है जिनका निवास दिल्ली में है लेकिन वे नोएडा में कार्यरत हैं। वे अपने कार्यालय में पेड लीव के तहत छुट्टी लेकर अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकेंगे।
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छुट्टी की प्रक्रिया:
कर्मचारियों को अपनी नियोक्ता कंपनी से पेड लीव की मंजूरी प्राप्त करनी होगी, और इस छुट्टी का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका दिल्ली में पंजीकृत वोट है। इस छुट्टी का भुगतान कर्मचारी के सामान्य वेतन के बराबर होगा।
क्या इससे मतदान पर असर पड़ेगा?
इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो। पेड लीव का प्रावधान कर्मचारियों को मतदान के प्रति जागरूक बनाएगा और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे मतदान प्रतिशत में वृद्धि होने की संभावना है और यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक सकारात्मक कदम है।
वोट डालने के लिए कर्मचारियों को क्या करना होगा?
- नियोक्ता से अनुमति प्राप्त करें: कर्मचारी को अपनी कंपनी से पेड लीव के लिए आवेदन करना होगा।
- निर्देशों का पालन करें: कर्मचारियों को पेड लीव लेने से पहले अपने मतदान केंद्र का विवरण और संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे।
- मतदान का समय: कर्मचारियों को मतदान के लिए तय समय में अपने वोट डालने होंगे, ताकि वे समय पर कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकें।
दिल्ली चुनाव 2025 के मद्देनजर नोएडा में काम करने वाले दिल्ली के वोटरों को पेड लीव देने का आदेश एक ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिक से अधिक लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत करें। अब कर्मचारियों को अपनी नौकरी और मतदान अधिकार के बीच कोई टकराव नहीं होगा, और वे आसानी से मतदान में भाग ले सकेंगे। यह कदम न केवल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी सशक्त बनाता है।