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Bihar News: पटना HC का बड़ा फैसला, PM मोदी की सभा में बम ब्लास्ट करने वाले दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली

बुधवार यानी 11 सितंबर को कोर्ट ने इस पर अपना अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने चार आरोपियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है.

बिहार के पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बम विस्फोट करने वाले चारों दोषियों की पटना हाईकोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों को उम्र कैद की सजा दी है। इन चारों दोषियों को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। बुधवार यानी 11 सितंबर को कोर्ट ने इस पर अपना अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने चार आरोपियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. 

हालांकि जिन दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई थी, उनकी सजा वैसी ही रहेगी. गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले ने सिविल कोर्ट से जिन चार आरोपियों को फांसी की सजा दी गई थी.आपको बता दें कि, इस मामले में चार दोषियों की मौत की सजा को अब 30 साल कैद में बदल दिया गया है. 

वहीं, उम्रकैद की सजा पाए दो लोगों की सजा बरकरार रखी गई है। सीरियल ब्लास्ट का यह मामला 27 अक्टूबर 2013 का है, जब पीएम मोदी पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे. 


निचली अदालत के फैसले को दी गई थी चुनौती

दरअसल, आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस संबंध में पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2013 को एनआईए ने केस अपने हाथ में ले लिया था। कोर्ट ने बुधवार को दोषी इम्तियाज आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी और मोजिबुल्लाह अंसारी की मौत की सजा बदल दी। इस मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।