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जहरीली हवा से घिरी राजधानी... दिल्ली-NCR में ग्रेप-2 लागू, पार्किंग फीस बढ़ाने से लेकर पढ़ें CAQM के निर्देश

इसके तहत अधिकारियों को ऐसे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा डीजल जनरेटर पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। ग्रेप-2 मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा।

 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत अधिकारियों को ऐसे कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा डीजल जनरेटर पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। ग्रेप-2 मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा।

सर्दियों का मौसम आने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लग जाता है और वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। सोमवार को दिल्ली का दिनभर औसत एक्यूआई 300 के लगभग रहा। इसके बाद शाम को 4 बजे एक्यूआई 310 पहुंच गया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) अभी 300-400 के बीच ही रहेगा, जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है। ग्रेप का पहला चरण 14 अक्टूबर को लागू कर दिया था।

सीएक्यूएम द्वारा दिल्ली-NCR को दिए गए निर्देश
सड़कों पर पानी का छिड़काव करने को कहा।
जहां धूल ज्यादा उड़ती हो, जहां ज्यादा ट्रैफिक लगता हो, कूड़ाघरों के आसपास पानी का छिड़काव जरूर हो, ताकि धूल के कड़ों को हवा में जाने से रोका जा सके।
धूल पर नियंत्रण के लिए निर्माण साइटों पर पानी का छिड़काव हो।
पार्किंग फीस बढ़ाने को कहा, ताकि लोग सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें।
दिल्ली मेट्रो को फेरो को बढ़ाने का निर्देश दिया है।
सीएनजी बसों की भी फेरों की संख्या बढ़ाने को कहा।
ओद्योगिक इकाइयों, सोसाइटियों में डीजल जेनरेटर का न हो प्रयोग।
लोगों को निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
सर्दियों में सुरक्षा कर्मियों को वायो गैस या खुले में आग जलाने की जगह बिजली का हीटर दिया जाए।