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बैंक खातों में चार नॉमिनी की अनुमति देने वाला बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 राज्यसभा में पारित

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 के पारित होने से बैंक खाताधारकों को अपने खातों में चार नॉमिनी नामित करने की सुविधा मिलेगी, जिससे निधि वितरण प्रक्रिया सरल होगी। साथ ही, यह विधेयक बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई दिल्ली: राज्यसभा ने बुधवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी, जिससे अब बैंक खाताधारक अपने खाते में अधिकतम चार नॉमिनी नामित कर सकेंगे। यह विधेयक पहले ही 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पारित हो चुका था।  

 
  • नॉमिनी की संख्या में वृद्धि: अब खाताधारक अपने बैंक खाते या सावधि जमा (एफडी) के लिए चार नॉमिनी नामित कर सकते हैं, जो पहले केवल एक नॉमिनी तक सीमित था।

  • सहकारी बैंकों में सुधार: विधेयक में सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है, जिससे शासन मानकों में सुधार होगा।

वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त वसूली कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े करीब 112 मामलों को अपने हाथ में लिया है, जिनमें जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

 

विधेयक पर चर्चा के दौरान, विपक्षी सांसदों ने तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने में विधेयक की क्षमता पर सवाल उठाए। उन्होंने डेटा सुरक्षा, लोन माफी, और बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर चिंता जताई।